तलाक देने पर पत्नी ने ही चुकाया पति को 12 लाख रुपया दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बनेगा नजीर
तलाक देने पर पत्नी ने ही चुकाया पति को 12 लाख रुपया दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बनेगा नजीर
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्नी को अपने पति से तलाक लेने पर 12 लाख रुपये चुकाने को कहा है. पत्नी ने तलाक लेने के लिए 6 लाख रुपये की पहली किस्त चुका भी दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न का केस भी रद्द कर दिया है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिनों एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एक पत्नी (Wife) को ही पति (Husband) से तलाक (Divorce Cases) लेने के एवज में 12 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया है. अमूमन कम ही सुनने को मिलता है कि तलाक मांगने पर पत्नी को ही पैसे देने पड़े. लेकिन, दिल्ली में यही हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्नी को अपने पति से तलाक लेने पर 12 लाख रुपये देने को कहा है. पत्नी ने तलाक लेने के एवज में 6 लाख रुपये की पहली किस्त चुका भी दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न का केस भी रद्द कर दिया है.
आमतौर पर तलाक के अधिकतर मामलों में कोर्ट पति को ही पत्नी को क्षतिपूर्ति के तौर पर एक मुश्त रकम चुकाने को कहता है. लेकिन, पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें आपसी सुलह से तलाक के लिए पत्नी ने पति को 12 लाख रुपये का भुगतान करने का वादा किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद यह फैसला सुना दिया.
आपके शहर से (दिल्ली-एनसीआर) राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर
सत्येंद्र जैन 360 दिन बाद जेल से बाहर तो आएंगे, मगर क्या-क्या नहीं कर सकते, जानें SC की शर्तें
'बिना डरे काम करें, आपके पीछे मैं खड़ा हुआ हूं', दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का अफसरों को संदेश
सत्येंद्र जैन करीब 1 साल बाद 6 सप्ताह के लिए जेल से आएंगे बाहर, SC ने दी अंतरिम जमानत
Delhi Street Food: चटपटा खाने के शौकीन हैं तो दिल्ली में लीजिए बॉम्बे की भेलपूरी का मजा, जानें लोकेशन
IAS Love Story: बचपन में हुई माता-पिता की मौत, 5वें प्रयास में बनीं अफसर, पार्टनर भी हैं IAS
पक्का सिगरेट छोड़ने के ये फायदे नहीं जानते होंगे आप, आज ही कर लेंगे तौबा, हो जाएंगे नॉन स्मोकर जैसे स्वस्थ
टीबी जांच रिपोर्ट अब एक घंटे के अंदर, DU ने विकसित की यह नई तकनीक, जानें इसके फायदे
सिर्फ UPSC ही नहीं स्कूलों जाने में भी आगे हैं लड़कियां, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में खुलासा
दिल्ली HC की फटकार के बाद तिहाड़ जेल में बड़ा एक्शन, 80 अफसरों-कर्मियों का हुआ ट्रांसफर
कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक रद्द, गहलोत-पायलट विवाद को निपटाने की होनी थी कोशिश, अब बस इंतजार
यूपी रोडवेज में सफर के दौरान आपकी जेब में कैश नहीं है, नो टेंशन, आप कर सकते हैं सफर राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर तलाक के अधिकतर मामलों में कोर्ट पति को ही पत्नी को क्षतिपूर्ति के तौर पर एक मुश्त रकम चुकाने को कहता है.
आपसी सहमति से दोनों पक्ष ले सकते हैं तलाक
दिल्ली हाईकोर्ट के जज विकास महाजन ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया है, ऐसे में अब पति के खिलाफ दर्ज मुकदमा को जारी रखने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी. महाजन ने कहा है कि महिला ने खुद माना है कि उसने बिना किसी दवाब में समझौता किया है. इसलिए अब इस मुकदमा को खारिज कर दिया जाता है.
क्या था मामला
बता दें कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा रद्द करने की मांग करते हुए पति ने कहा था कि उनका पत्नी से समझौता हो गया है. इसलिए अब इसको रद्द कर दिया जाए. दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के मुताबिक, तलाक के लिए महिला को ही पति को 12 लाख रुपये अदा करने होंगे. महिला ने इसमें से आधी रकम पति को इसी साल जनवरी में भुगतान भी कर दिया, जबकि बाकी के छह लाख रुपये का भुगतान तलाक के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किया जाएगा. इस मामले में महिला ने भी कोर्ट को बताया कि उसने आपसी सहमति से विवाद का सुलझा लिया है और अब पति के खिलाफ दर्ज मुकदमा को वापस लें रहे हैं.
कोरोना काल में घरेलू हिंसा और दंपत्तियों में मनमुटाव से तलाक के मामले में तेजी आई है. (PHOTO:IANS)
ये भी पढ़ें: टीबी जांच रिपोर्ट अब एक घंटे के अंदर, DU ने विकसित की यह नई तकनीक, जानें इसके फायदे
गौरतलब है कि कोरोना काल में घरेलू हिंसा और दंपत्तियों में मनमुटाव से तलाक के मामले में तेजी आई है. दिल्ली के विभिन्न मध्यस्थता केंद्रों पर बीते छह महीने में 1500 से अधिक तलाक के मामले सामने आए हैं. मध्यस्थता केद्रों में आए इन मामलों में समानता यह है कि सभी में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के दौरान में एक साथ रहने के दौरान उत्पीड़न का जिक्र किया गया है. इन मामलों में पत्नी ही पीड़ित नहीं बनी हैं, बल्कि कई मामलों पर पति द्वारा भी पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है.
.
Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news today, Divorce, Husband Wife Divorce ApplicationFIRST PUBLISHED : May 26, 2023, 17:21 IST Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed