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रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।

20 जून 2025 | अपडेटेड 21 जून 2025, 5:46 am IST
Author
Vishal Kumar झारखंड, 20 जून 2025(अपडेटेड 21 जून 2025, 5:46 am IST)

रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक रिंकी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटा सकता। झारखंड अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने जानकारी दी कि यह आदेश न्यायालय की पूर्ववर्ती व्यवस्था को दोहराते हुए आया है। अदालत ने यह भी माना कि रांची विश्वविद्यालय ने पहले एक शपथ पत्र के माध्यम से यह वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा।

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User123

This is an amazing news update. Thanks!

2 hours ago
Amit Verma

Waiting for more information.

5 hours ago